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प्रादेशिक

हरियाणा में कांस्टेबल के 5600 पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) कांस्टेबल पद पर 5600 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2024 से शुरू होगी। इस आवेदन को भरने के लिए अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024 है। ऐसे उम्मीदवार जो कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए योग्य हैं, वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित कांस्टेबल भर्ती की 5600 वैकेंसी को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इस भर्ती में पहला वर्ग पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की है, इस वर्ग के लिए 4000 पद खाली हैं। दूसरी कैटेगरी महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की है जिसके लिए 600 पद खाली हैं। तीसरी श्रेणी मेल कांस्टेबल इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए है। इस श्रेणी में भर्ती के लिए 1000 पद रिक्त हैं।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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