बिजनेस
आरकॉम, जियो ने स्पेक्ट्रम समझौते की घोषणा की
मुंबई| अंबानी बंधुओं की दो दूरसंचार सेवा कंपनियों ने सोमवार को 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम व्यापार और साझेदारी के लिए समझौते की घोषणा की। कंपनी ने साथ ही कहा कि जल्द ही उनके बीच रोमिंग समझौता भी हो सकता है। दोनों कंपनियों ने अपने अलग-अलग बयान में कहा है कि व्यापार समझौते के तहत नौ सर्किलों में स्पेक्ट्रम आवंटन अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इंफोकॉम के पास चला जाएगा।
बयान के मुताबिक, साझेदारी समझौते के तहत 17 सर्किलों में दोनों कंपनियां स्पेक्ट्रम साझेदारी करेंगी।
बयानों में कहा गया है, “रिलायंस जियो इंफोकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशंस के बीच स्पेक्ट्रम समझौते से समान नेटवर्क दोनों के उपयोग में आएगा, नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और स्पेक्ट्रम उपयोग तथा पूंजीगत खर्च सर्वाधिक फायदेमंद तरीके से हो सकेगा।”
बयान के मुताबिक, “दोनों कंपनियों को संचालन और भविष्य में नेटवर्क निवेश में काफी बचत होने का अनुमान है।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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