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अफगानिस्तान की संसद पर रॉकेट हमला

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अफगानिस्तान की संसद पर रॉकेट हमला

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अफगानिस्तान की संसद पर रॉकेट हमला

काबुल| अफगानिस्तान के संसद भवन के पास सोमवार को रॉकेट से हमला किया गया। ‘खमा प्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ, जब वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी एक बैठक के लिए संसद भवन की ओर जा रहे थे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक सुरक्षा सूत्र ने बताया, “नवीन संसद भवन के पास करीब तीन रॉकेट सुबह 10.15 बजे गिरे। एक रॉकेट इमारत के परिसर में गिरा, जिससे वहां धुआं फैल गया।”

सुरक्षा सूत्र ने कहा, “हम अभी हताहतों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन शुरुआती जांच के अनुसार इस हमले में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है।”

सूत्र ने आगे कहा कि इस हमले के संदर्भ में जांच के बाद ही कोई विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिस वक्त हमला हुआ, संसद के निचले सदन वोलेसी जिरगा के सदस्य एक बैठक कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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