बिजनेस
शेयर बाजार : प्रमुख आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर
मुंबई| देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही वैश्विक संकेतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल व तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। शेयर बाजार सोमवार को उपभोक्ता महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े पर प्रतिक्रिया करेगा। ये आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में साल-दर-साल आधार पर 1.3 फीसदी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि यह नवंबर में दर्ज की गई 3.42 फीसदी गिरावट से थोड़ा बेहतर है। दिसंबर 2014 में उत्पादन 3.6 फीसदी बढ़ा था।
देश की उपभोक्ता महंगाई दर (सीपीआई) जनवरी 2016 में 5.69 फीसदी रही, जो दिसंबर 2015 में 5.61 फीसदी थी। सरकार सोमवार 15 फरवरी को जनवरी महीने के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगी। थोक महंगाई दर दिसंबर में नकारात्मक 0.73 फीसदी थी, जो नवंबर में नकारात्मक 1.99 फीसदी थी। केंद्र सरकार 29 फरवरी को आगामी वित्तवर्ष के लिए आम बजट पेश करेगी, जिस पर निवेशक गंभीरता से नजर रखेंगे। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हो रहा है और यह 13 मई को समाप्त होगा। इस बीच 17 मार्च से 24 अप्रैल तक सत्रावकाश रहेगा। रेल बजट 25 फरवरी को पेश होगा और आर्थिक समीक्षा 26 फरवरी को पेश होगी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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