बिजनेस
शेयर बाजार: रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण पर रहेगी निवेशकों की नजर
मुंबई| देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह रेल बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। फरवरी महीने के वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सौदे की गुरुवार 25 फरवरी को परिपक्व ता के कारण अगले सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव का आलम बना रह सकता है। इसके साथ ही वैश्विक संकेतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल व तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। संसद का बजट सत्र मंगलवार 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। रेल बजट गुरुवार 25 फरवरी को पेश होगा और आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रवार 26 फरवरी को पेश होगा। आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा।
रेल बजट को देखते हुए इस्पात, सीमेंट, कोयला, लौह अयस्क और ऊर्वरक शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी। इन कमोडिटी की ढुलाई आम तौर पर रेलवे से हुआ करती है। निवेशक यह देखेंगे कि रेल मंत्री रेल बजट में माल ढुलाई किराए में क्या बदलाव करते हैं। वित्त मंत्री 26 फरवरी को आर्थिक सवेक्षण पेश करेंगे। इस दस्तावेज में पिछले 12 महीने की आर्थिक स्थिति और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा होगी तथा लघु से मध्यम अवधि के आर्थिक परिदृश्य का आंकलन होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोमवार 22 फरवरी को फरवरी महीने के लिए यूरोजोन मार्किट पीएमआई कंपोजिट इंडेक्स जारी होगा। मंगलवार 23 फरवरी को अमेरिका में जनवरी महीने के लिए मकानों की बिक्री का आंकड़ा जारी होगा। शुक्रवार 26 फरवरी को अमेरिका में गत वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विकास दर के आंकड़े भी जारी होंगे।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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