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इस वजह से बढ़ रही हैं सगे रिश्तों में रेप की घटनाएं, वजह चौंकाने वाली है
रेप की समस्या आज के युग में सबसे बड़ी समस्या के रुप में उभर कर सामने आई है। रेप की घटनाओं से सिर्फ भारत देश ही नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। आए दिन अखबारों और टीवी चैनलों में हमे रिश्तों को तार-तार करने वाली खबरे पढ़ने या सुनने को मिलती हैं।
अक्सर हम ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलता है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन सच तो सच होता है। कभी कोई कलयुगी बाप अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाता है तो कभी कोई भाई। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस जानकर आप चौक जाएंगे।
एक रिसर्च में पता चला है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी मनोरोग से ग्रस्त होता है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि घर वाले कभी यह स्वीकार नहीं करते कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी है।
ऐसे में वह बीमार शख्स रिश्तो को तार-तार करने में पीछे नहीं हटता। अगर वक्त रहते परिवार के लोग यह समझ जाए तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।
मनोचिकित्सकों का मानना है कि ऐसे मनोरोगी रिश्तो की मर्यादाओं को नहीं समझते। आपको बता दें कि मनोरोग दो प्रकार का होता है। एक बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरा स्कित्ज़ोफ्रीनिया। मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर का एक चरण होता है जिसमें शख्स की मानसिक स्थिति पागलपन की हद तक चली जाती है।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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