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सरकार का यूटर्न, पीएफ निकासी पर अब नहीं लगेगा टैक्स

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सरकार का यूटर्न, पीएफ निकासी पर अब नहीं लगेगा टैक्स, लोकसभा में 2016-17 का बजट, वित्त मंत्री अरुण जेटली

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सरकार का यूटर्न, पीएफ निकासी पर अब नहीं लगेगा टैक्स, लोकसभा में 2016-17 का बजट, वित्त मंत्री अरुण जेटली

नई दिल्ली। चौतरफा विरोध का असर पड़ा है, ईपीएफ निकालने पर अब टैक्स नहीं लगेगा। गौरतलब है कि 29 फरवरी को लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ईपीएफ निकासी पर भी टैक्स लगेगा लेकिन अब सरकार ने अपनी फैसला वापस लेते हुए कहा है कि ईपीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि 15,000 रुपए प्रति माह तक की तनख्वाह वाले कर्मचारियों को प्रस्तावित ईपीएफ कराधान के बाहर रखा जाएगा। एक अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ के 60 प्रतिशत योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर ही कर लगेगा, मूल राशि पर कर छूट बरकरार रहेगी। गौर करने वाली बात ये है कि इसमें 15 हजार रुपये सैलरी पाने वाले लोगों को छूट मिली है। आपको बता दें कि सरकार ने 40 फीसदी ईपीएफ निकालने वालों के ऊपर टैक्स का प्रावधान रखा था।

चौतरफा विरोध के चलते सरकार ने वापस लिया फैसला

इससे पहले ईपीएफ को टैक्स मामले में ‘ईईई’ सुविधा प्राप्त थी। ‘ईईई’ का मतलब है कि ईपीएफ में पैसा निवेश करने, उस पर अर्जित ब्याज तथा पैसा निकालने पर तीनों ही अवसर पर टैक्स की छूट प्राप्त थी। हालांकि आम बजट के दस्तावेजों में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में समानता लाने के इरादे से एक अप्रैल 2016 या उसके बाद भविष्य निधि में योगदान करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अब अपनी निधि निकालेंगे तो उसके 40 प्रतिशत पर टैक्स नहीं लगेगा।

इसका मतलब है कि ईपीएफ की शेष 60 प्रतिशत राशि पर टैक्स लगेगा। हालांकि जेटली ने आम बजट में एनपीएस को राहत दी है। जेटली ने पेंशनभोगी समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कहा कि एनपीएस की 40 प्रतिशत धनराशि की निकासी को टैक्स से छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2016 के बाद अंशदान से सृजित होने वाली निधि में से 40 प्रतिशत धनराशि की निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि फिलहाल अगर कोई व्यक्ति एनपीएस से बाहर निकलता है तो धनराशि निकालने पर आयकर कानून की धारा 80सीसीडी के तहत कर देना पड़ता है। जेटली ने भविष्य निधि के ऐवज में नियोक्ता द्वारा सालाना 1.5 लाख रुपये के योगदान की सीमा कर लाभ के लिए तय करने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने नेशनल पेंसन सिस्टम और ईपीएफओ की कर्मचारियों को सेवा को भी 14 प्रतिशत सेवा कर से छूट देने की घोषणा भी की। यह घोषणा अप्रैल 2016 से लागू होगी। आम बजट में ईपीएफ में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा भी 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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