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बिजनेस

तिब्बत के पूंजी बाजार में उछाल

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ल्हासा। चीन के तिब्बत क्षेत्र के पूंजी बाजार तेजी दर्ज की जा रहा है। इसका बाजार मूल्य क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक हो गया है।

क्षेत्रीय प्रतिभूति नियामक ने रविवार को बताया कि तिब्बत की 12 सूचीबद्ध कंपनियों का 2015 के अंत तक कुल बाजार मूल्य 140.76 अरब युआन (21.4 अरब डॉलर) था, जो क्षेत्र के जीडीपी से लगभग 1.37 गुना अधिक है।

तिब्बत क्षेत्र की 11 कंपनियां शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, जबकि एक कंपनी हांगकांग शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। ये कंपनियां खाद्य, पेय पदार्थो, पर्यटन, चिकित्सा, खनन एवं निर्माण क्षेत्र की हैं।

चीन प्रतिभूति नियामक आयोग ने पिछले साल मार्च में बहुपक्षीय शेयर बाजार के जरिए तिब्बत के कारोबर को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

आयोग ने शंघाई और शेनझेन स्टॉक एक्सचेंजों में कारपोरेट बांड जारी करने में तिब्बत की कंपनियों की मदद करने का वादा किया है।

आयोग ने तिब्बत में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया है और विशेष रूप से खेती एवं पशुपालन, तिब्बती चिकित्सीय क्षेत्र तथा हस्तशिल्प में निवेश को बढ़ावा दिया है।

तिब्बत की लगभग 33 अन्य कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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