Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

अमेरिकी शेयर बाजारों का मिला-जुला रुख

Published

on

US stock markets mixed

Loading

US stock markets mixed

न्यूयार्क| अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बुधवार की नीतिगत घोषणा से पहले मंगलवार को शेयर बाजारों का मिला-जुला रुख देखा गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.13 फीसदी तेजी के साथ 17,251.53 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 हालांकि 0.18 फीसदी गिरावट के साथ 2,015.93 पर बंद हुआ। नैसडाक कंपोजिट इंडेक्स भी 0.45 फीसदी गिरावट के साथ 4,728.67 पर बंद हुआ।

फेड की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक मंगलवार को शुरू हुई, जो बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में अपने फैसले की घोषणा करेगा।

अधिकतर निवेशकों का मनना है कि फेड इस बार की बैठक में अपनी ब्याज दर नहीं बढ़ाएगा।

इस बीच वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अग्रिम अनुमान के मुताबिक, रिटेल और खाद्य सेवा बिक्री फरवरी में अनुमानित 0.1 फीसदी घटकर 447.3 अरब डॉलर दर्ज की गई। यह हालांकि बाजार के अनुमान के अनुरूप है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending