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प्रादेशिक

उप्र : बच्चे को बस ने रौंदा, भीड़ ने तीन बसों में लगाई आग

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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, बच्चे को बस ने रौंदा, भीड़ ने तीन बसों में लगाई आग

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गोरखपुर| उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मंगलवार को रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस ने आठ साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भड़की भीड़ ने रास्ता जाम कर तीन अनुबंधित बसों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक, जिले के गहिरा गांव के रमन पांडेय अपने आठ साल के बेटे रौनक और 12 साल की बेटी रिया के साथ बाइक से मोहद्दीपुर जा रहे थे। वह रामनगर कड़जहां में जीडी गोयनका स्कूल के सामने बाइक रोककर सामान लेने के लिए दुकान पर गए थे। बेटा और बेटी सड़क किनारे खड़े थे। तभी गोरखपुर की ओर से देवरिया जा रही एक अनुबंधित बस रौनक को रौंदते हुए निकल गई। रौनक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके तीन अनुबंधित बसों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों को शांत कराने का प्रयास आला अधिकारी कर रहे हैं। हालात नियंत्रण में हैं।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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