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विजय माल्या का भारतीय बैंकों को कर्ज वापसी का नया ऑफर

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उद्योगपति विजय माल्या, भारतीय बैंकों को कर्ज वापसी का नया ऑफर, किंगफिशर एयरलाइन्स, नौ हजार करोड़ रूपये का कर्ज

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उद्योगपति विजय माल्या, भारतीय बैंकों को कर्ज वापसी का नया ऑफर, किंगफिशर एयरलाइन्स, नौ हजार करोड़ रूपये का कर्ज

photo: clipper28.com

नई दिल्ली। भारतीय बैंकों के नौ हजार करोड़ रूपये के कर्ज के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या ने कर्ज वापसी के लिए अब नई डील दी है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बैंकों को 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं। इससे पहले माल्या ने 4400 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया था जबकि इस बार 2468 करोड़ बढ़ाकर राशि बताई।

भारत लौटने पर माल्या ने साधी चुप्पी

माल्या के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह भारत कब लौट रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दिया गया। बल्कि बार बार यही कहा कि ये उनकी तरफ से बेस्ट ऑफर है। माल्या ने ये भी दलील दी कि तेल की कीमतों में वृद्धि, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा।

मैं और परिवार NRI , नहीं ले सकते प्रॉपर्टी डिटेल

माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उनका पूरा परिवार एनआरआई है, इस कारण उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगने का हक भारत में किसी को नहीं है। माल्या ने बताया कि उनके तीनों बच्चे सिद्धार्थ, लियाना और तान्या अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी पत्नी 1996 से कैलिफोर्निया में रह रही हैं।

माल्या को भारत लाने की तैयारी में ED

विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और वह सीबीआई को भी पत्र लिखेगा कि वह मुंबई अदालत से गैर जमानती वारंट के निर्देश के आधार पर राज्यसभा सदस्य को गिरफ्तार कराने के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराए।

नेशनल

मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना

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मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।

क्या है पूरा मामला

मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।

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