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पश्चिम बंगाल : आखिरी चरण में 25 सीटों पर मतदान जारी
कोलकाता| पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के तहत गुरुवार को 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया।
इस चरण के तहत कूच बिहार जिले की नौ और पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों पर मतदान हो रहे हैं।
इस चरण के तहत 6,774 मतदान केंद्रों के 58 लाख से अधिक (58,04,019) मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें नौ अतिरिक्त मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल 170 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनमें से 18 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग 7,790 ईवीएम और 621 वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है।
कूच बिहार जिले की सीमावर्ती बस्तियों के निवासी लगभग सात दशकों में पहली बार मतदान करेंगे। यह इस लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन है।
इस दौरान कुल 9,776 सीमावर्ती बस्तियों के निवासी मतदान करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले इन 9,776 मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इनके लिए बैठने और व्हीलचेयर आदि की भी सुविधा है।
पूर्वी मिदनापुर में सभी की आंखें नंदीग्राम पर बनी हुई है। यहां तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 20 सीटें जीती थी।
इस चरण के तहत तृणमूल के स्टार उम्मीदवारों में सांसद सुवेधु अधिकारी (नंदीग्राम) हैं। इनका नाम ‘नारद न्यूज’ स्टिंग ऑपरेशन में भी चर्चा में रहा।
इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों में तृणमूल से राज्यमंत्री सुदर्शन घोष दस्तीकार (महिषदाल), उदयन गुहा (दिनहाता) और एआईएफबी से परेश चंद्र अधिकारी (मेखलीगंज) हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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