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उत्तर प्रदेश

जनसेवा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले दो करोड़ नए सदस्यों का स्वागत: योगी

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से दो करोड़ नए सदस्य जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सदस्यों का भाजपा परिवार में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखकर इस उपलब्धि पर कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास की सराहना की।

पीएम के मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन व कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से मिली उपलब्धि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कुशल निर्देशन और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से भाजपा उत्तर प्रदेश परिवार के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के संस्कारों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले 2 करोड़ नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है!

राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है भाजपा का प्रत्येक सदस्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि नेशन फर्स्ट की भावना से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार का प्रत्येक सदस्य ‘विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत’ के संकल्प की पूर्णता में पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ सहयोगी सिद्ध होगा

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उत्तर प्रदेश

खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजें मिलना संज्ञेय अपराध, शीघ्र आएगा कठोर कानून: मुख्यमंत्री

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कानून के उल्लंघन पर कारावास और अर्थदंड का होगा प्रावधान

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में हाल के दिनों में घटित जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए प्रमुख दिशा-निर्देश…

● हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। यह सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते।

● खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने की महत्ता के दृष्टिगत कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में सुस्पष्ट कानून तैयार करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

● अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों को खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट में रोकने की एक भी गतिविधि न हो, इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगाया जाना चाहिए।

● हर उपभोक्ता को यह अधिकार हो कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य हो। खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य हो। छद्म नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए।

● प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके प्रतिष्वान में कोई भी भोजन दूषित न हो। खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोईघर एवं भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो, जिसकी न्यूनतम एक माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराई जाए।

● रसोईघर में भोजन पकाते समय और भोजन प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर दकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण सम्बंधित धाने को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

● यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया जाए।

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