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अपराध की श्रेणी में आएगा मैरिटल रेप? 6 HC का अलग-अलग फैसला, अब SC करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। मैरिटल रेप के मामले में अलग-अलग हाई कोर्ट का अलग-अलग फैसला आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई होने वाली है। ऐसे में पिक्चर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद ही साफ हो जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि बलात्कार तो बलात्कार है और भले ही किसी महिला के पति ने उसके साथ किया हो। भारत में महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल अपराध होता है, उस पर मौन तोड़ने की जरूरत है।
वहीं इस महीने की शुरुआत में ही एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि पत्नी की उम्र अगर 18 साल से ज्यादा हो तो IPC के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जा सकता है। मैरिटल रेप मामले में अलग-अलग हाई कोर्ट का फैसला भी अलग-अलग है। वैसे मैरिटल रेप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस पर सुनवाई होनी है जिसके बाद ही इस मामले में पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।
IPC की धारा-375 या फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा-63 में रेप को परिभाषित किया गया है। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी महिला के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। साथ ही बालिग पत्नी के साथ जबरन संबंध रेप का अपवाद होगा।
हाई कोर्ट का अलग-अलग फैसले
मप्र हाई कोर्ट ने अक्टूबर में एक मामले में फैसला दिया था कि पति के खिलाफ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने का केस नहीं चल सकता है, क्योंकि रेप के मामले में पति को अपवाद में रखा गया है और रेप कानून की नई परिभाषा ज्यादा व्यापक है और अप्राकृतिक संबंध भी रेप के दायरे में है। ऐसे में पति के खिलाफ जबरन अप्राकृतिक संबंध का केस नहीं चलेगा क्योंकि मैरिटल रेप अपराध नहीं है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की उम्र अगर 18 साल से ज्यादा हो तो IPC तहत पति के खिलाफ मैरिटल रेप का केस नहीं बनेगा। आरोपी को अप्राकृतिक अपराध के मामले में बरी करते हुए यह टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि धारा-377 के तहत जो अपराध है वह रेप की परिभाषा में शामिल है और मैरिटल रेप के मामले में पति को अपवाद में रखा गया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि रेप तो रेप होता है, भले ही रेप करने वाला पति ही क्यों न हो। अदालत ने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं संभवतया आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। महिलाओं को ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां वह हिंसा को झेलती हैं।
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर अगर पति संबंध बनाता है यानी मैरिटल रेप करता है तो यह तलाक का मजबूत आधार होगा। कोर्ट ने कहा कि यह मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में है और यह तलाक का आधार है।
दिल्ली HC में आया था खंडित फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट को बताया था चूंकि इस मामले का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए केंद्र परामर्श प्रक्रिया के बाद ही अपना पक्ष रखेगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में जो फैसला दिया वह बंटा हुआ था। दो जजों की बेंच में एक जज ने इसे अपराध की श्रेणी में लाने की बात कही तो दूसरे ने इसके विपरीत आशय जाहिर किया। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है।
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आप की चेतावनी- 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे कांग्रेस, केजरीवाल को बताया था राष्ट्र विरोधी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता अजय माकन के आप पर सीधे हमलों को अस्वीकार्य करार दिया और गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर पुनर्विचार की चेतावनी दी।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं? नहीं। लेकिन आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कल मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? क्या कांग्रेस ने कभी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है?
सीएम आतिशी ने कहा, ‘हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भाजपा से आ रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है। हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम (आम आदमी पार्टी) देशद्रोही हैं, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा? यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आप को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।’
वहीं आप नेता संजय सिंह ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस की हरकतें आगामी चुनावों में आप को कमजोर करने की कोशिश हैं। सिंह ने अजय माकन द्वारा अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र-विरोधी कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस से 24 घंटे के भीतर माकन पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा के साथ मिलकर आप के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार सूची भाजपा के इशारों पर तैयार की गई है।
दिल्ली कांग्रेस ने आप पर झूठे वादों के सहारे जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की स्थापना सहित अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। माकन ने आप पर प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसे फर्जीवाल सरकार करार दिया। कांग्रेस के श्वेत पत्र में आप और भाजपा दोनों पर राजधानी में प्रशासनिक असफलताओं का आरोप लगाया गया है। माकन ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के अधूरे वादों और फर्जी दावों से थक चुकी है।
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