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योगी सरकार ने बंद की अखिलेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्ववर्ती समावजादी पार्टी की सरकार की बहुप्रतीक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना पर ब्रेक लगा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय में योजना के अप्रासंगिक होने की वजह से इसे बंद करने का फैसला लिया गया है।

दरअसल सपा सरकार की एक और योजना को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। अब वर्ष 2014-15 से चलन में नहीं होने के कारण बेरोजगारी भत्ता योजना को समाप्त करने का फैसला लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने अपने घोषणा पत्र में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के लिए 2012-13 में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के बजट में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए टोकन मनी का प्रावधान भी किया गया था।

नई सरकार बनने पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने अप्रासंगिक योजनाओं को समाप्त करने के लिए सभी विभागों को पत्र जारी किया था। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा के मुताबिक, अप्रासंगिक होने के कारण इस योजना को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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