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उत्तर प्रदेश

वाराणसी में वृहद रोजगार मेले के जरिये युवाओं को मिलेगी ‘उड़ान’

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वाराणसी| मिशन रोजगार के तहत मंगलवार को वाराणसी में वृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में युवाओं को विदेश में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। योगी सरकार युवाओं को उनके टैलेंट के मुताबिक नौकरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूर्वांचल तक लेकर आ रही है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी में 27 अगस्त को लगने वाले रोजगार मेले में मंगलवार को भी रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीयन कराके अभ्यर्थी मेले में सम्मिलित हो सकते हैं।

9 से अधिक कम्पनियां लेंगी हिस्सा

योगी सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। वाराणसी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में 9 से अधिक बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियां प्रतिभाग करेगी। जिसमें भारत सरकार की उपक्रम स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर युवाओं को देश-विदेश में नौकरी पाने का मौका प्रदान करेगी। इसके अलावा क्यूस कॉर्प लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनकल्याण ट्रस्ट, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट कंपनी ऑफ़ ग्रुप, खेतिहर ऑर्गेनिक सलूशन,गीगा कॉर्पसोल, कहरवार एडुकेयर आदि कंपनी शामिल है। मेला प्रभारी ने बताया कि पोर्टल पर लगभग 200 युवाओं ने रोज़गार मेले में प्रतिभाग करने के लिए पंजीकरण करा लिया है। आज ये संख्या और बढ़ने की पूरी सम्भावना है।

मंगलवार को भी पंजीकरण करा सकते हैं अभ्यर्थी

रोजगार मेला प्रभारी ने बताया कि आज मंगलवार को आयोजित होने वाले रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है l मेले के आयोजन वाले दिन मंगलवार को भी पंजीकरण करके रोजगार मेले में सम्मिलित हुआ जा सकता है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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