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मुख्य समाचार

अखिलेश बरेली में 8 सितंबर को बांटेंगे लैपटॉप

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आठ सितंबर को बरेली में 200 छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दे दी है।

वर्ष 2013-14 शिक्षा सत्र में पास हुए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के दो सौ विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने का खाका खींचा गया है। इसमें दसवीं और बारहवीं के सौ-सौ विद्यार्थी शामिल हैं। विद्यार्थियों के चयन के लिए यहां लखनऊ से मेरिट सूची बरेली के डीआईओएस कार्यालय को मुहैया कराई गई थी। इसी आधार पर 496 की सूची से टॉप मेरिट के दो सौ विद्यार्थी चयनित किए गए हैं।

पूरा महकमा कार्यक्रम की सफलता को जुट गया है। अधिकारियों ने बताया कि आठ सितंबर को स्टेडियम में लैपटॉप बांटे जाएंगे। लैपटॉप वितरण के लिए चयनित विद्यार्थियों के प्रवेशपत्र बनाए जाने लगे हैं। इसी के आधार पर विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप वितरण स्थल पर विद्यार्थियों की दो पंक्तियां बनाई जाएंगी। इसमें सौ-सौ विद्यार्थी बैठेंगे। एक पंक्ति में बीस शिक्षक और बीस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं छात्रों को जो लैपटॉप मुख्यमंत्री वितरित करेंगे उनकी बात करें तो इनमें से 281 लैपटॉप पहले से ही बरेली की सदर तहसील में हैं। बताया जा रहा है कि इसी में से दो सौ लैपटॉप विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे और इनके सीरियल नंबर भी डीआईओएस ऑफिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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