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अब तक बैंकों में 2 लाख करोड़ रुपये जमा हुए : जेटली

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Union Finance Minister Arun Jaitley

                       Union Finance Minister Arun Jaitley

नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद से अब तक पूरे देश में बैंकों में दो लाख करोड़ रुपये जाम हुए हैं। जेटली ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में ही शनिवार की दोपहर तक 47,868 करोड़ रुपये जमा हुए।”

उन्होंने बताया कि पूरे देश में सभी बैंकों में जमा हुई धनराशि का 20 फीसदी अकेले स्टेट बैंक में जमा हुआ है।

जेटली ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के आरोप के विपरीत विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले सितंबर के सिवाय किसी महीने में बैंकों में धनराशि जमा करने में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज नहीं की गई है।

उन्होंने कहा, “सितंबर में भी इसमें वृद्धि इसलिए हुई, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के लिए धनराशि का वितरण किया गया था।”

जेटली ने कहा कि इसलिए इन दावों में बिल्कुल दम नहीं है कि विमुद्रीकरण की जानकारी लीक की गई थी।

वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर के एटीएम मशीनों में नए नोट पहुंचने में दो से तीन सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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