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मुख्य समाचार

अब फिल्म निर्माता बनेंगे मनोज बाजपेयी

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Manoj-Bajpai become producer

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मुंबई। दमदार अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी जल्द बतौर फिल्म निर्माता अपनी पारी शुरू करेंगे। उनकी प्रोडक्शन की पहली फिल्म का नाम ‘मिसिंग’ है। मनोज ने एक बयान में कहा, “हमने दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन अंत में हमने ‘मिसिंग’ नाम रखने का निर्णय लिया, क्योंकि पूरी टीम इस बात से सहमत थी कि यही नाम उपयुक्त है।”

रोमांच से भरी ‘मिसिंग’ का निर्माण मनोज बाजपेयी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत होगा। इसमें मनोज बाजपेयी एवं बेहतरीन अदाकारा तब्बू होंगी। मनोज, नीरज पांडेय के साथ मिलकर इसका सह-निर्माण करेंगे, जबकि निर्देशन नवोदित निर्देशक मुकुल अभयंकर कर रहे हैं। फिल्म की कहानी रहस्य में लिपटी हुई है। मनोज ने पूर्व में कहा था कि ‘वह अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म के बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि यह एक रोमांचपूर्ण फिल्म है और इसके बारे में बात करने का मतलब कहानी का खुलासा करना होगा।’

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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