मुख्य समाचार
अमेरिकी ओपन : क्वार्टर फाइनल में पहुंची सेरेना
न्यूयॉर्क, 3 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने साल के चौथे ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूर्व वर्ल्ड नम्बर-1 सेरेना ने महिला एकल वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में एस्टोनिया की काई कनेपी को मात दी।
समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के अनुसार, सेरेना के लिए कनेपी को हराना आसान नहीं था। पहले सेट को 6-0 से जीतने के बाद दूसरे सेट में अमेरिकी खिलाड़ी को 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।
सेरेना ने इसके बाद तीसरे सेट में कनेपी को 6-3 से मात देकर अंतिम-8 में प्रवेश कर लिया।
मैच के बाद सेरेना ने कहा,यह निश्चित तौर पर आसान मैच नहीं था। कनेपी जानती हैं कि कैसे खेलना है। मैं इस मैच में जीतकर काफी खुश हूं।
क्वार्टर फाइनल में सेरेना का सामना कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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