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अस्थाना रिश्वत मामले में बिचौलिए को जमानत
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद को जमानत दे दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने पाया की प्रसाद को सलाखों के पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है और उसे जमानत दे दी।
प्रसाद को समान राशि की दो जमानत के साथ एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए अदालत ने उसे बिना इजाजत देश न छोड़ने और प्रत्येक सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने 15 अक्टूबर को अस्थाना के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। यह मामला मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ कथित रूप से मामला कमजोर करने के लिए सना सतीश बाबू से दो करोड़ रुपये बतौर रिश्वत लेने के लिए दर्ज किया गया था। इस राशि को दो बिचौलियों -मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद- के जरिए दिया गया था।
मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
रॉ से सेवानिवृत्त प्रसाद के पिता दिनेश्वर प्रसाद ने कहा था कि प्रसाद को फर्जी तरीके से मामले में फंसाया गया है।
उसके पिता ने एक टीवी चैनल से कहा था, “मनोज ने कभी भी अस्थाना से बात नहीं की है और न ही मुलाकात की है। यह पूरा मामला काफी मनगढ़ंत लगता है।”
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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