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बिजनेस

आईवीआरसीएल को मिला 3624 करोड़ रुपये का ठेका

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मुंबई,निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र,आईवीआरसीएल लिमिटेड,मनोरंजन भवन, अग्निशामक भवन, अस्पताल भवन, शॉपिंग सेंटर

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मुंबई | निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी आईवीआरसीएल लिमिटेड को सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय से 3,624 करोड़ रुपये का एक ठेका मिला है। कंपनी ने यह जानकारी यहां एक बयान में दी। शेयर बाजार को दी गई नियमित सूचना में कहा गया है कि कंपनी के सऊदी अरब कार्यालय को यह ठेका मिला है। इसके तहत कंपनी सऊदी अरब के एक दक्षिणी क्षेत्र में प्रीफैब्रिकेटेड आवासीय परिसर का निर्माण करेगी।

बयान में कहा गया है कि ठेके के तहत कंपनी सऊदी अरब के तीन क्षेत्रों- धरन अल जैनूबी, अल कामा और आसिर क्षेत्र- में सीमा रक्षकों के लिए बड़े पैमाने पर आवासीय मकानों तथा अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण करेगी। बयान के मुताबिक, तीनों स्थानों पर कुल 513 भवनों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना को 36 महीने में पूरा किया जाना है और इसके तहत कंपनी अपार्टमेंट मकानों के अलावा, प्रशासनिक भवन, मस्जिद, स्कूल, मनोरंजन भवन, अग्निशामक भवन, अस्पताल भवन, शॉपिंग सेंटर, खेल के मैदान, गोदामों, जल प्रसंस्करण भवन, ईंधन केंद्र और अवजल प्रसंस्करण भवनों का भी निर्माण करेगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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