Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

आतंकियों के सामने पाक ने टेके घुटने, योग कार्यक्रम रद्द

Published

on

sri_sri_ravi_shankar

Loading

नई दिल्ली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों की धमकी के बाद ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि अब सिर्फ पाक स्थित भारतीय उच्चायोग में ही योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के संगठन आर्ट ऑफ लिविंग ने पाकिस्तान के चार शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद के स्कूली बच्चों के लिए 13 से 21 जून तक ये योग सत्र रखे थे। लेकिन कट्टरपंथियों के आगे पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए और संगठन से कार्यक्रम को रद्द करने को कहा। ‘आर्टऑफ लिविंग’ के प्रवक्ता दिनेश गोडके ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरपंथियों की धमकी के चलते हमसे 21 जून को योग के सभी कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा। गोडके ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की सलाह के बाद उन्होंने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

Continue Reading

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending