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आधार सुरक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, ये तरीका अपनाकर उठाएं फायदा
नई दिल्ली। आधार नंबर लीक होने की खबरों के बाद अब यूआईडीएआई (विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने में जुट गया है। यूआईडीएआई ने आईडी कार्ड की सुरक्षा के वर्चुअल आईडी लांच करने की घोषणा की है। इसकी एक सीमित अवधि होगी जहां भी आपको आधार डिटेल देने की जरूरत पड़ेगी, वहां आप अपनी वर्चुअल आईडी देंगे।
यूआईडीएआई ने बुधवार को बताया कि यह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की तर्ज पर काम करेगा। इसके अलावा प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए यूआईडीएआई ने लिमिटेड केवाईसी और यूआईडी टोकन को भी अमल में लाने का फैसला किया है।
इस तरह आपका आधार नंबर और अन्य डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वर्चुअल आईडी की सुविधा 1 मार्च से मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 1 जून से सभी एजेसियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वह वर्चुअल आईडी को स्वीकार करें।
वर्चुअल आईडी (वीआईडी)। यूआईडीएआई की नई व्यवस्था लागू होने पर वीआईडी अमल में आ जाएगा। यह 16 अंकों वाला एक अस्थाई नंबर होगा। पुष्टि के लिए आधार नंबर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकेगा। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर इस नंबर को जेनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा उसे वापस, रद्द या फिर उसे बदला भी जा स केेेेगा। वेबसाइट के साथ ही मोबाइल एप्प या एनरॉलमेंट सेंटर पर जाकर वीआईडी हासिल या उसमें बदलाव किया जा सकेगा।
यूआईडी टोकन। किसी कंपनी या संगठन द्वारा किसी के पहचान की पुष्टि के लिए अनुरोध करने पर यूआईडीएआई यूआईडी टोकन जारी करेगा। यह टोकन विशेष आधार नंबर और खास एजेंसी के लिए एक समान होगा। हालांकि, विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए यह अलग-अलग होगा। ऐसे में आधार नंबर धारक की सुरक्षा निश्चित हो सकेगी।
कितनी बार कर सकेंगे जनरेट। वर्चुअल आईडी को आप अनगिनत बार जनरेट कर सकेंगे। यह आईडी सिर्फ कुछ समय के लिए ही वैध रहेगी। इससे इस आईडी का गलत इस्तेमाल होने की आशंका न के बराबर होगी।
कैसे करना होगा यूज। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के बाद आपको जहां भी अपनी आधार डिटेल देनी है, वहां इस आईडी को देना होगा।जैसे ही आप इस आईडी को सामने वाले को देंगे, तो वह इसकी मदद से आधार से जुड़ा काम निपटा सकेंगे।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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