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मुख्य समाचार

आप के लोगो डिजाइनर ने केजरीवाल को नोटिस भेजा

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लखनऊ| आम आदमी पार्टी (आप) का लोगो डिजाइन करने वाले और पार्टी से इस्तीफा दे चुके सुनील लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब भी अपना लोगो इस्तेमाल करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जबकि इसका कॉपीराइट उनके पास है। सुनील लाल ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने अपने अधिवक्ता अखिलेश चंद्र के माध्यम से नोटिस भेजा है और 15 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा है।

सुनील ने केजरीवाल को सात अप्रैल को पत्र लिखकर अपना लोगो वापस मांग था। उन्होंने कहा, “मैंने लोगो डिजाइन किया था, इसे पार्टी को दिया था, लेकिन पार्टी और इसकी विचारधारा में मेरा विश्वास समाप्त हो गया, जिसके बाद मैंने इसे वापस ले लिया।”

उन्होंने कहा, “मैंने आप से साफ तौर पर अनुरोध किया था कि मेरे डिजाइन किए हुए लोगो का पोस्टर, बैनर, झंडे, वेबसाइट या प्रचार के अन्य माध्यमों पर इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन वे अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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