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मुख्य समाचार

आरइंफ्रा ने एनएचएआई के खिलाफ 200 करोड़ रुपये का मुकदमा जीता

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मुंबई, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइंफ्रा) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के खिलाफ पंचाट न्यायाधिकरण में 200 करोड़ रुपये का मुकदमा जीत लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तीन सदस्यीय पंचाट न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त को सर्वसम्मति से एनएचएआई को 29 नवंबर तक आरइंफ्रा को 150 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

बयान में कहा गया, अगर एनएचएआई अंतिम तिथि तक 150 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करता है, तो उसे इस रकम पर सालाना 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

बयान में आगे कहा, पंचाट ने अपने निर्णय में टोल प्लाजा का जगह बदलने से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति के लिए एनएचएआई को वास्तविक राजस्व का 13.5 फीसदी मुआवजा भी देना होगा।

बयान में बताया गया, क्षतिपूर्ति की रकम को साल 2017 के मार्च से 14 जनवरी, 2038 तक की अवधि के लिए जोड़ा जाएगा, जो अनुमानत: 50 करोड़ रुपये होगा।

तमिलनाडु के त्रिची और दिंदीगुल में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर चार लेन के 87 किलोमीटर मार्ग के लिए टोल की जगह बदलने को लेकर पंचाट में यह मुकदमा गया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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