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आश्वस्त था कि अय्यर पारी की शुरुआत करेंगे : आमरे

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नई दिल्ली | दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सहायक कोच प्रवीण आमरे ने शुक्रवार को अपनी टीम के लिए मैच जिताउ पारी खेलने वाली सलामी बल्लेबाज श्रेयष अय्यर की तारीफ की। आमरे ने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अय्यर सफलतापूर्वक पारी की शुरुआत कर सकेंगे। फिरोजशाह कोटला मैदान पर गुरुवार को मुम्बई इंडियंस के साथ खेले गए आईपीएल मैच में 20 साल के अय्यर ने 56 गेंदो ंपर 83 रनों की अहम पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से दिल्ली ने 190 रन बनाए और फिर मुम्बई को 37 रनों से हराया। यह इस मैदान पर दिल्ली की नौ हार के बाद पहली जीत है।

आमरे ने कहा, “मैं दिल से चाहता था कि अय्यर अच्छा प्रदर्शन करें क्योंकि उन्होंने कभी पारी नहीं शुरू की थी। मैंने अपने मुख्य कोच को इस बात के लिए तैयार किया था और इसी कारण मैं चाहता था कि वह सफल हों। मैं जानता था कि वह टी-20 में एक सफल ओपनर साबित होंगे।” आमरे 13 साल की उम्र से ही अय्यर को निखार रहे हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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