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बिजनेस

इंफोसिस ने ड्रीमवर्क्‍स से की साझेदारी

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बेंगलुरू| सॉफ्टवेयर की बड़ी वैश्विक कंपनी इंफोसिस ने नए इंजीनियरिंग समाधानों के लिए ड्रीमवर्क्‍स एनिमेशन एसकेजी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ने यहां शनिवार को एक बयान में कहा, “समझौता क्लाउड, बड़े आंकड़े, जावा में हमारे वैश्विक प्रतिभा पूल में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकास और ड्रीमवर्क्‍स के लिए खुले स्रोत मंचों पर गौर करता है।”

अमेरिका स्थित ड्रीमवर्क्‍स डिजिटल स्टूडियो एनिमेशन फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम और ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण करता है। इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी विशाल सिक्का ने बताया कि कंपनी के ड्रीमवर्क्‍स जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी फर्मो को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएं देने में बाजार में अग्रणी रहने का रिकॉर्ड है। दो बड़ी कंपनियों के बीच समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए ड्रीमवर्क्‍स के मुख्य कार्यकारी जेफरी काटजेनबर्ग ने कहा कि उद्यम समाधानों के मामले में दुनिया का अगुआ होने के नाते इंफोसिस, बड़े स्तर पर नई प्रौद्योगिकी निर्मित करने के लिए सही साझेदार है। काटजेनबर्ग और हॉलीवुड निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा स्थापित दो दशक पुराना स्टूडियो ड्रीमवर्क्‍स 29 एनिमेशन फिल्में बना चुका है, जिनसे अगस्त 2014 तक 12 अरब डॉलर का राजस्व बन चुका है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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