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बिजनेस

इवांका के परफ्यूम को लेकर दिख रही दीवानगी

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बीजिंग। अमेरिका में एक ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के कारण आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कारोबारी बेटी के उत्पाद लोगों के बीच तारीफें बटोर रहे हैं।

अमेरिका की दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन पर फैशन कारोबारी इवांका ट्रंप के परफ्यूम ब्रांड ने आकर्षक महक और ग्राहकों के प्रति वफादारी के मदद से सर्वाधिक बिकने वाले शीर्ष दो परफ्यूम में जगह बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका के इस परफ्यूम ने अमेजन पर महिलाओं के सुंदरता वर्ग में शनिवार को अपने स्प्रे और रोलर बॉल संस्करण के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है।

इनके परफ्यूम उत्पादों का वेबसाइट पर खुदरा मूल्य 15 से 46.5 डॉलर है।

अमेजन पर उपयोगकर्ताओं ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “इवांका के ब्रांड के परफ्यूम काफी हल्के और ताजगी वाले हैं।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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