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नेशनल

उप्र : विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से

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लखनऊ , 28 नवंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही कई विधेयक के मसौदे भी मंजूर कराए जाएंगे। निकाय चुनाव के बाद जहां विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं सरकार भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। सूत्रों के मुताबिक, अनुपूरक बजट में सरकार हाल में की गई विकास योजनाओं के संबंध में धनराशि का इंतजाम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद पहला बजट जुलाई में हुए विधानसभा सत्र में पास कराया गया था।

वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए विभागों से जरूरी प्रस्ताव मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा सत्र में ब्रज तीर्थ विकास परिषद संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। जहरीली शराब से मृत्यु होने पर मौत की सजा के प्रावधान वाला उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2017 भी पास कराया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण विधेयक पर भी सदन की मूंजरी ली जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि इंड्रस्ट्यिल एक्ट में बदलाव के लिए भी विधेयक लाया जाएगा। इसके तहत नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले दूसरे जिलों में किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूर कर चुकी है लेकिन इससे संबंधित कर्मचारियों की सेवा नियमावली में बदलाव होगा।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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