मुख्य समाचार
उप्र : 1,400 ट्रक राहत सामग्री नेपाल भेजी गई
लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर नेपाल भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के प्रयासों में राज्य सरकार ने तेजी लाई है। राज्य सरकार की ओर से अब तक 1,400 ट्रक राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में दी गई। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने वाले विभागों को हाई एलर्ट पर रहने, राहत शिविरों के गठन, संचालन एवं प्रबंधन तथा इच्छुक संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता तत्काल नेपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
बयान में बताया गया कि भूकंप पीड़ितों की जरूरतों के मुताबिक टेंट, गद्दे, तिरपाल, कंबल, पानी शुद्घिकरण की दवाइयां, स्वच्छता किट, बर्तन आदि राहत सामग्री के रूप में नेपाल भेजे जा रहे हैं। अब तक सोनौली इंडो-नेपाल बार्डर के रास्ते कुल 1,401 ट्रक राहत सामग्री के साथ नेपाल जा चुके हैं।
बयान के मुताबिक, राहत सामग्री में 616 ट्रकों में खाद्य सामग्री (चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक इत्यादि), 247 ट्रकों में बिस्कुट एवं अन्य ड्राई फूड, 104 ट्रकों में मिनरल वाटर, 12 ट्रकों में अन्य खाद्य सामग्रियां, 48 ट्रकों में दवाइयां व चिकित्सीय सामग्री, 250 ट्रकों में कंबल, तिरपाल, टेंट, 23 ट्रकों में बर्तन, 10 ट्रकों में गद्दे, 7 ट्रकों में कपड़े और 84 ट्रकों में ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं।
इसके साथ ही, 66,829 कंबल, 57,967 तिरपाल, प्लास्टिक शीट्स, 8,583 तौलिए, 18,328 चटाइयां, 5,431 टार्च तथा 3,600 सोलर लालटेनें भी सहायता सामग्री के रूप में नेपाल भेजी गई हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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