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मुख्य समाचार

एंड्रॉयड ‘गो’ फोन के लिए याहू का एप लांच

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नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)| ‘ओथ इंक’ ने बुधवार को घोषणा की कि याहू मेल प्रवेश स्तरीय एंड्रॉयड ‘गो’ स्मार्टफोन्स के लिए इसकी मोबाइल वेबसाइट के एक नए संस्करण के लिए खासतौर से एक नया एप ला रहा है।

‘ओथ इंक’ वरिजॉन कम्यूनिकेशन की सहायक कंपनी है, जो ‘एओएल’ और ‘याहू’ सहित डिजिटल कंटेंट सबडिविजंस की अंब्रेला कंपनी है।

याहू मेल के ‘गो’ एप में वर्तमान एंड्रॉएड एप्लीकेशन बाली सुविधाएं हैं। यह एप 50 एमबी से कम मेमोरी के डिवाइस पर काम कर सकता है और इस एप को इंस्टाल करने पर 10 एमबी ही मेमोरी की जरूरत होती है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, असली याहू मेल एप पहले ही काफी हल्का है, इसलिए हमें इसके सामान्य आकार को कम करने के लिए इसके प्रमुख फीचर्स को डिलीट नहीं करना पड़ा।

बयान के अनुसार, ‘गो’ एप का उपयोग पुराने याहू मेल एप की तरह होता है।

गौर करने वाली बात यह है कि नए संस्करण में रीलोड नहीं है, जिससे ईमेल को डिलीट करने, उन्हें रीड या स्पैम दिखाने, ट्रैश को खाली करने की प्रक्रिया होती है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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