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मुख्य समाचार

एआईआर सुरक्षाकर्मी ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को मारी गोली

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नई दिल्ली| दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के कार्यालय में तैनात नगालैंड पुलिस के एक सुरक्षाकर्मी ने सोमवार को कार्यालय परिसर के गेट से अपनी कार टकराने वाले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारकर घायल कर दिया। गोलीबारी आतंकवादी हमला समझकर की गई। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कांस्टेबल अंकित कुमार को एआईआर के सुरक्षाकर्मी ने तड़के करीब तीन बजे गोली मारी। यह घटना दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज के पास स्थित एआईआर के दफ्तर के समीप हुई। अंकित कुमार की उम्र 30-39 साल के बीच बताई गई है।

पुलिस ने कहा कि अंकित कुमार का कार से नियंत्रण हट गया और कार आकाशवाणी भवन के कार्यालय के गेट से जा टकराई। इससे चकित नगालैंड पुलिस के कांस्टेबल ने इसे आतंकवादी हमला समझकर कार चला रहे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर गोली चला दी।

पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा ने आईएएनएस को बताया, “अंकित कुमार की कार तड़के एआईआर के गेट से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दरवाजा बंद होने के बावजूद कार आकाशवाणी केंद्र की चारदीवारी के अंदर चली गई। जब उसने बाहर निकलने के लिए कार मोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मी ने उसे गोली मार दी।”

अंकित कुमार को सीने के बाईं ओर गोली लगी। उसे तुरंत लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

वह दिल्ली सशस्त्र पुलिस बटालियन में तैनात है और वह मारुति स्विफ्ट कार में अपने तीन दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकला था।

बताया जाता है कि तीनोंने कार में सवार होने से पहले थोड़ी शराब पी थी।

अंकित कुमार के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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