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नेशनल

एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह मामले में दिनाकरन की याचिका पर सुनवाई

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नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के विद्रोही नेता टी.टी.वी दिनाकरन की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिनाकरन ने याचिका दायर कर चुनाव समिति के समक्ष दस्तावेजों को जमा कराने के लिए और समय मांगा है। समिति पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दावे पर सुनवाई कर रही है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ अपराह्न दो बजे याचिका पर सुनवाई करेगी।

दिनाकरन के वकील वी. सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी के दो पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह पर हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि उन्हें विरोधी खेमे द्वारा दायर लगभग 20,000 पृष्ठों के दस्तावेजों को पढ़ने के लिए और समय चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन लोगों की दोबारा जांच के लिए समय चाहिए जो पहले दिनाकरन के साथ थे, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए।

एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में भी सुनवाई शुक्रवार को शुरू हो रही है और यह 31 अक्टूबर को खत्म होगी।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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