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मुख्य समाचार

एचडब्ल्यूएल : आज होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

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एंटवर्प (बेल्जियम)| भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें शुक्रवार को हॉकी वर्ल्ड लीग (एचडब्ल्यूएल) सेमीफाइनल के ग्रुप मुकाबले में आमने-सामने होंगी। अपने शुरुआती दो मैच जीतकर शानदार लय में चल रही भारतीय टीम हर हाल में जीत चाहेगी। दूसरी ओर, पाकिस्तानी टीम आस्ट्रेलिया से मिली करारी हार से उबरते हुए टूर्नामेंट के ‘सबसे बड़े मैच’ को अपने नाम करना चाहेगी।

भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में फ्रांस और पोलैंड को हरा चुकी है और अपनी रणनीतियों को लागू करने में सफल रही है।

मुख्य कोच पॉल वैन ऐस की 10 ऑन 10 वाली नई रणनीति के तहत खेल रही भारतीय टीम का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी लय बरकरार रखने पर रहेगा।

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में जहां पोलैंड को हरा विजयी शुरुआत की, वहीं दूसरे मैच में उसे विश्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया के हाथों बुधवार को 1-6 से करारी हार झेलनी पड़ी।

हालांकि दोनों ही टीमों के मौजूदा फॉर्म के आधार पर उनके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं तथा शुक्रवार को होने वाले मैच में जीतने वाली टीम की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी।

पिछली बार दोनों टीमें दिसंबर, 2014 में चैम्पियंस ट्रॉफी में भिड़ी थीं, जिसमें भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी थी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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