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प्रादेशिक

एनएचआरसी ने शराब हादसे पर रपट मांगी

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मुंबई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,मानवाधिकार उल्लंघन,महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, आबकारी विभाग

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मुंबई | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुंबई में हाल ही में हुए शराब हादसे पर बुधवार को एक रपट मांगी। इस घटना में 102 लोगों की मौत हो गई है। एनएचआरसी ने कहा कि इस घटना ने पीड़ितों के मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मसले को सामने लाया है।

पिछले बुधवार को हुई घटना से संबंधित मीडिया रपट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, आबकारी विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार और मुंबई पुलिस विभाग को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के अंदर रपट मांगी है। एनएचआरसी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह मृतकों के परिवावार वालों को सहायता राशि दिए जाने तथा पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीड़ितों ने उत्तर-पश्चिम मुंबई के उपनगरीय इलाके मालवणी में एक बार में शराब पी थी और उसके बाद उनमें जहर के लक्षण दिखने लगे। सोमवार तक इस घटना में 102 लोगों की मौत हो गई, जो कि महाराष्ट्र में शराब पीने की घटना में अबतक की सबसे ज्यादा मौत है, जबकि 45 अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

सरकार ने घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और इसने पिछले कुछ दिनों के दौरान पूरे शहर और आसपास के इलाकों से 70 टन अवैध शराब बरामद की। घटना में बड़ी सफलता तब मिली, जब मंगलवार को मुंबई और दिल्ली पुलिस ने शराब हादसे के मुख्य आरोपी मंसूर लतीफ शेख ऊर्फ अतीक को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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