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एनएससीएन (आईएम) आतंकियों पर मामला दर्ज होगा : मणिपुर के मुख्यमंत्री
इम्फाल, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि ‘ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन’ (एएमएसयू) के कुछ सदस्यों और गायकों को पीटने के आरोपी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-आईएम) के आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक और पुलिस कमांडो तमेंगलॉन्ग जिला पहुंच गए हैं। बिरेन ने कहा, एनएससीएन (आईएम) के आतंकवादियों ने सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया था। हमने उन्हें पकड़ने के लिए 57 माउंटेन ब्रिगेड के पुलिस कमांडो और पुलिस कर्मियों को भेज दिया है। ऐसे असामाजिक कृत्यों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा।
यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से लगे मणिपुर के तमेंगलॉन्ग जिले के नंगबा के पास उस समय हुई, जब सोमवार रात असम में एक समारोह में शामिल होने के बाद छात्र संगठन के कुछ सदस्य और गायक इम्फाल लौट रहे थे।
एएमएसयू के अध्यक्ष मंजीत सरंगथेम ने कहा कि चार व्यक्तियों, जिन्होंने खुद को एनएससीएन-आईएम का कैडर बताया, ने बस को रोक दिया जिसमें छात्र और गायक यात्रा कर रहे थे और हर सदस्य से 500 रुपये की उगाही की। महासचिव एस. अनिल पर हमला किया और कुछ महिलाओं के साथ हाथापाई की।
मंजीत ने बताया कि चारों ने छात्रों से कहा कि वे लहराते हुए मणिपुरी ध्वज के साथ नागा क्षेत्रों से गुजर नहीं सकते हैं। इससे दोनों समूहों के बीच नोंकझोंक हुई और बाद में छात्रों और गायकों की पिटाई कर दी गई।
मंजीत ने कहा कि अपराधियों की 72 घंटों के भीतर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर एएमएसयू आंदोलन शुरू करेगा।
बिरेन के पूर्ववर्ती, ओ. इबोबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद एनएससीएन (आईएम) नेता थुइंगालेंग मुइवा को मणिपुर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इबोबी ने कहा था कि हमने यह स्पष्ट कर दिया कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि उनकी यात्रा से कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या हो सकती है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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