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एनएसीएन-यू का स्वयंभू ‘ब्रिगेडियर’ चोपे गिरफ्तार
दीमारपुर/नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लूटे गए सरकारी हथियारों और गोला-बारूद को भूमिगत नागा विद्रोहियों को आपूर्ति करने के छह साल पुराने एक मामले में संलिप्तता के लिए एनएससीएन-यूनीफिकेशन के स्वयंभू ब्रिगेडियर अहेतो चोपे को गिरफ्तार कर लिया है।
एनआईए के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में बुधवार चोपे को गिरफ्तार किया गया। वह पांच साल से अधिक समय से फरार था।
अधिकारी ने कहा कि टीम ने उसके पास से एक एके-56 राइफल, मैग्जीन के साथ दो 9एमएम की दो पिस्तौलें, गोला-बारूद और 1.32 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।
उन्होंने कहा, चोपे पर एनएससीएन-यू और एनएससीएन-के के भूमिगत नागा गुटों को सरकारी हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने का आरोप है।
चोपे को गुरुवार दीमापुर में एनआईए की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अधिकारी ने कहा कि दीमापुर अदालत ने मार्च 2013 में एनआईए द्वारा दर्ज मामले में चोपे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। वह नागालैंड में दीमापुर के निकट यूनिटी गांव का निवासी है।
नेशनल
रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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