मुख्य समाचार
एप्पल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए जुर्माना
कैनबरा, 19 जून (आईएएनएस)| आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने मंगलवार को एप्पल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 66 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। एप्पल के जिन उपभोक्ताओं ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच फोन खरीदे थे, उन्हें भ्रमित किया गया।
समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, आस्ट्रेलिया कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमिशन (एसीसीसी) ने एप्पल और इसकी सब्सीडियरी कंपनी के खिलाफ आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया।
गौरतलब है कि कंपनी के कई ग्राहकों द्वारा आईफोन में दिक्कत की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया।
एप्पल ने स्वीकार किया कि उसने आस्ट्रेलिया में 275 उपभोक्ताओं के आईफोन और आईपैड को रिपेयर करने से इनकार कर दिया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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