मुख्य समाचार
एशियाई खेल (बैडमिंटन) : महिला युगल के प्री-क्वार्टर फाइनल में अश्विनी-रेड्डी
जकार्ता, 23 अगस्त (आईएएनएस)| अश्विनी पोनप्पा और एन.सिक्की रेड्डी की भारतीय महिला जोड़ी ने यहां जारी 18वें एशियाई खेलों के पांचवें दिन गुरुवार को अच्छी शुरुआत करते हुए बैडमिंटन में महिला युगल स्पर्धा के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्विनी और रेड्डी की जोड़ी ने अंतिम-32 दौर में हांगकांग की एनजीए येउंग और एनजी विंग की जोड़ी को मात दी।
भारतीय जोड़ी ने इस स्पर्धा में येउंग और विंग की जोड़ी को केवल 32 मिनटों के भीतर सीधे गेमों में 21-16, 21-15 से मात देकर अंतिम-16 दौर में प्रवेश किया।
पहले गेम में अश्विनी और रेड्डी ने हांगकांग की जोड़ी पर दबाव बनाए रखा और 14-9 से अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी जोड़ी ने अच्छी वापसी करतेहुए 15-15 से स्कोर बराबर कर लिया।
इस मौके पर अश्विनी और रेड्डी ने अपनी रणनीति में नया रुख लाते हुए येउंग और विंग की जोड़ी को मौका न देकर इस गेम को 21-16 से अपने नाम किया।
दूसरे गेम में भी दोनों जोड़ियों के बीच बराबर का संघर्ष देखा गया। एक समय पर दोनों का स्कोर 10-10 से बराबर था लेकिन यहां अपने खेल में वापसी करते हुए अश्विनी और रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम 21-15 से अपने नाम कर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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