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मुख्य समाचार

ए.आर. रहमान सिक्किम सरकार के ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त

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गंगटोक, 20 जून (आईएएनएस)| प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार व गायक ए.आर. रहमान को सिक्किम सरकार का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ मंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिक्किम के पर्यटन, नागरिक विमानन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री उगेन टी ग्याट्सो ने फोन पर आईएएनएस से कहा, हमने एक वर्ष के लिए रहमान को सिक्किम सरकार का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया है।

मंत्री ने कहा, सरकार के ब्रांड एंबेसेडर होने के नाते, रहमान समय-समय पर सिक्किम आते रहेंगे और राज्य को प्रमोट करेंगे।

दो एकेडेमी और दो ग्रेमी पुरस्कार अपनी झोली में करने वाले 51 वर्षीय संगीतकार रहमान फिलहाल सिक्किम में हैं।

मंत्री ने कहा, वह गुरुवार को यहां से जाएंगे।

मुख्य सचिव ए.के. श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि रहमान राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रचारित करेंगे।

इससे पहले, इस वर्ष रहमान को सिक्किम के पर्यटन व व्यापार का ब्रांड एंबेसेडर बनाया गया था।

रहमान को 2010 में, देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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