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कचरे का पहाड़ रखने को नई दिल्ली जितना बड़ा कूड़ाघर लगेगा

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नई दिल्ली, कचरा, कूड़ाघर, कचरा प्रबंधन, रिसर्च

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नई दिल्ली देश में इस समय लगभग सारा कचरा बिना पर्याप्त शोधन के यूं ही फेंका या बहाया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक देश से निकलने वाला कचरा इतना अधिक होगा कि उसे ठिकाने लगाने के लिए नई दिल्ली के क्षेत्रफल के आकार का कूड़ाघर चाहिए होगा। देश के अग्रणी उद्योग मंडल, एसोचैम ने एक अध्ययन के हवाले से रविवार को यह बात कही।

नई दिल्ली, कचरा, कूड़ाघर, कचरा प्रबंधन, रिसर्च

एसोचैम और अकाउंटिंग कंपनी ‘पीडब्ल्यूसी’ के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, “भारत में चूंकि इस समय अधिकांश कचरा बिना शोधन के फेंका/बहाया जा रहा है, लिहाजा 2050 तक पूरे देश के कचरे के निष्पादन के लिए 88 वर्ग किलोमीटर भूमि की जरूरत होगी, जो नई दिल्ली महानगर परिषद के प्रशासनिक क्षेत्र के बराबर है।”

अध्ययन में कहा गया है, “और अंतत: इतनी बड़ी भूमि अगले 50 वर्षो तक किसी अन्य काम के लायक नहीं रह जाएगी, जब तक कि इसे अन्य कार्यो के लायक न बना लिया जाए।”

अनुमान के मुताबिक, 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी इलाकों में रहने लगेगी, परिणामस्वरूप हर साल पांच फीसदी कचरा बढ़ता जाएगा।

इस अनुमान के मुताबिक, 2021 तक देशभर में हर वर्ष निकलने वाला कुल कचरा 10.1 करोड़ टन, 2031 तक 16.4 करोड़ टन और 2050 तक 43.6 करोड़ टन हो जाएगा।

अध्ययन के अनुसार, देशभर से निकलने वाले कुल कचरे का 80 फीसदी हिस्सा 10 से 50 लाख तक की आबादी वाले प्रथम श्रेणी के महानगरों से निकलेगा।

अध्ययन में अनुमान के आधार पर कहा गया है कि देश के मध्यम श्रेणी के शहरों में इस समय प्रति दिन प्रति व्यक्ति 300 से 400 ग्राम कचरा निकलता है, जबकि बड़े शहरों के लिए यह मात्रा 400 से 600 ग्राम है।

अध्ययन में देश में कचरा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में अनुपयुक्त योजना, जटिल सांस्थानिक संरचना, कचरा प्रबंधन के लिए क्षमता की कमी और नगर निकायों को मिलने वाली सीमित धनराशि को रेखांकित किया गया है।

 

 

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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