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कर्ज वसूली से परेशान किसान ने फांसी लगाई
झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बमैर गांव में बैंक और साहूकारों की कर्ज वसूली से परेशान एक किसान ने अपने खेत पर जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लटकते शव को नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम बमैर के खेतों पर ग्रामीणों ने एक पेड़ से लटकते हुए वृद्ध को देखा। नजदीक जाने पर ग्रामीणों ने लटके शव की ग्राम बमैर निवासी लगभग 60 वर्षीय जमुना प्रसाद के रूप में शिनाख्त करते हुए इसकी सूचना रक्सा थाने की पुलिस व उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लटकते शव को पेड़ से नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिजनों ने बताया कि जमुना प्रसाद खेत पर गया हुआ था।
काफी देर तक जब वह लौटकर वापस नहीं आया तो उन्हें इसकी चिंता सताने लगी, इससे पहले वे जमुना प्रसाद को खोजने निकलते उनकी मौत की खबर मिल गई। मृतक के परिजनों के अनुसार, उनके घर की आर्थिक स्थित कमजोर है, जिस कारण जमुना प्रसाद ने खेतों में फसल करने के लिए बैंक और साहूकारों से कर्जा लिया था, जिसे समय पर न चुका पाने पर वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इधर कर्ज को समय पर न चुका पाने के कारण बैंक और साहूकार वसूली को लेकर आए दिन उसके घर के चक्कर लगा रहा थे। इससे परेशान होकर जमुना प्रसाद आत्महत्या करने को विवश हुआ। पुलिस कर्ज वसूली की बात को गलत बताकर जांच करने की बात कहकर अपना पल्ल झाड़ रही है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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