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मुख्य समाचार

कर्नाटक के मंत्री और महिला कांग्रेस प्रमुख के घर छापा, 162 करोड़ की सम्पत्ति मिली

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New noteबेंगलुरु। आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 162 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। विभाग ने इस दौरान 41 लाख रुपये की नकदी के अलावा सोने-चांदी के जेवरात भी जब्त किए।

अधिकारियों ने कहा कि विभाग को यहां, गोकाक और बेलगाम में मंत्री रमेश एल जारखिहोली और महिला कांग्रेस प्रमुख लक्ष्मी आर हेब्बालकर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान कई ‘बेनामी’ संपत्तियों और ‘बिना स्पष्टीकरण वाले निवेश’ के बारे में जानकारी मिली है। छापेमारी के बाद 162.06 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति और 41 लाख कैश जब्त किया गया है। इसके अलावा 12.8 किलो सोना और ज्वेलरी भी सीज की गई है।

इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जारखिहोली ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिसरों पर आयकर की छापेमारी के पीछे राजनीतिक साजिश है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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