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कर्नाटक : महादयी जल विवाद में हस्तक्षेप का मोदी से मुख्यमंत्री का आग्रह
बेंगलुरू ,4 फरवरी (आईएएनएस)| कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महादयी जल विवाद सुलझाने में मदद का आग्रह किया। यह जल विवाद कर्नाटक व भाजपा शासित गोवा के बीच चल रहा है। प्रधानमंत्री के राज्य के एक दिवसीय दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मैं अपनी जनता की तरफ से महादयी विवाद को सुलझाने में मदद का आग्रह करता हूं।
सिद्धारमैया इससे पहले भी मामले को लेकर प्रधानमंत्री से दखल की मांग करते हुए कई पत्र लिख चुके हैं। वर्तमान में यह अंतरराज्यीय मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय और महादयी जल विवाद अधिकरण के समक्ष है।
मोदी कर्नाटक भर में भाजपा की 90 दिवसीय यात्रा के समापन पर आयोजित एक रैली को संबोधित करने यहां आए हुए हैं।
कई कन्नड़ संगठनों ने रविवार को फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। ये संगठन मोदी से जल विवाद में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, जिससे राज्य के सूखा प्रभावित जिलों -बगलकोट, बेलगावी, धारवाड़ व गडग- में पेयजल की जरूरतें पूरी हो सकें।
महादयी नदी 29 किलोमीटर कर्नाटक में और 52 किलोमीटर गोवा से होकर बहती है, लेकिन इसका जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में 2032 किलोमीटर और गोवा में 1580 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के भीमगढ़ में है, जो कर्नाटक के बेलगावी जिले में पड़ता है। यह गोवा से होते हुए अरब सागर में गिरती है।
कर्नाटक 2001 से ही गोवा से 76 हजार लाख घन फुट पानी छोड़ने को कह रहा है, ताकि लोगों की पेयजल व सिंचाई की जरूरतें पूरी हो सकें।
कर्नाटक की महादयी की सहायक नदियों -कलसा व बंदुरी- पर दो नहरें बनाने की योजना है, जिससे चार जिलों को पानी की आपूर्ति की जा सके।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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