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कलाम के नाम पर मुंबई में स्कूल का नामकरण

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मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| घाटकोपर स्थित एनएमडब्ल्यूएस संचालित स्कूल का नाम रविवार को बदलकर एसआईईएस डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हाईस्कूल रख दिया गया।

यह नामकरण 87 विद्यार्थियों की उपस्थिति में हुआ, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति का रविवार को 87वां जन्मदिन था।

नॉर्द मुंबई वेलफेयर सोसायटी (एनएमडब्ल्यूएस) द्वारा संचालित इस स्कूल में 3,250 विद्यार्थी हैं। इस स्कूल का साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसायटी (एसआईईएस), माटुंगा के साथ विलय कर दिया गया है। एसआईईएस मुंबई में कई शैक्षिक संस्थानों का संचालन करती है, जिनमें 25,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं।

समारोह में उपस्थित 87 विद्यार्थियों ने स्कूल के प्रवेश द्वार पर कलाम की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया।

बाद में एसआईईएस के अध्यक्ष वी. शंकर ने स्कूल के बदले हुए नाम की पट्टिका का अनावरण किया और ‘इंडिया एट 70’ नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

कलाम एसआईईएस के प्रधान संरक्षक थे और उन्हें एसआईईएस लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवार्ड भी मिल चुका था।

शंकर ने कहा, उनके सम्मान और याद में और युवा मन को जाग्रत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमने नव अधिग्रहित एनएमडब्ल्यूएस स्कूल का नामकरण उनके नाम पर करने का निर्णय लिया।

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नेशनल

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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