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कश्मीर में राज्यपाल शासन अपरिहार्य
श्रीनगर, 19 जून (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन की सरकार गिरने के बाद राज्य में मंगलवार से राज्यपाल शासन अपरिहार्य हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहां राज भवन जाकर राज्यपाल एन.एन. वोहरा को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा भ्रष्टाचार के लिए पीडीपी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करेगी।
कांग्रेस द्वारा नई सरकार के गठन के लिए पीडीपी को समर्थन देने के सवाल पर आजाद ने कहा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसबीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अब्दुल्ला ने पीडीपी को समर्थन देने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया।
87 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2014 में चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी को 28, नेशनल कांफ्रेंस को 15, भाजपा को 25, कांग्रेस को 12, पीपुल्स कांफ्रेंस को दो, माकपा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक-एक सीटें मिली थीं और तीन निर्दलीय निर्वाचित हुए थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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