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कानून मंत्रालय बाल यौन उत्पीड़न की शिकायत की समय-सीमा हटाने को सहमत
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)| महिला और बाल कल्याण मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने मंगलवार को कहा कि कानून मंत्रालय ने बाल यौन उत्पीड़न मामलों में समय-सीमा हटाने पर रजामंदी दे दी है। केंद्रीय डब्ल्यूसीडी मंत्री मेनका गांधी ने तीन अक्टूबर को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर बचपन में हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा को हटाने का आग्रह किया था, ताकि लोग ’10-15 साल बाद भी’ ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करा सकें।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “कानून मंत्रालय ने पोस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) अधिनियम के साथ सीआरपीसी के प्रावधानों के अध्ययन के बाद यह सिफारिश की है कि पोस्को अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज कराने के लिए खंड 19 में जो समय सीमा दी गई है, वह नहीं होनी चाहिए।”
गांधी ने कहा, “अक्सर बच्चे ऐसे अपराधों के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि अपराधी ज्यादातर मामलों में परिवार का सदस्य ही होता है। कोई करीबी रिश्तेदार या परिवार का बेहद करीबी व्यक्ति। अब कोई भी पीड़ित किसी भी उम्र में बचपन में झेले गए यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।”
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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