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केटामाइन के धंधे में परब शामिल नहीं : गोवा भाजपा
पणजी, 20 जून (आईएएनएस)| गोवा की भाजपा इकाई का कहना है तटीय शहर में सरकार द्वारा आवंटित औद्योगिकी प्लॉट के होल्डर वासुदेव परब केटामाइन तैयार करने के धंधे में शामिल नहीं है। इसी जगह पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने छापेमारी कर केटामाइन के रेकैट का भंडाफोड़ किया था।
गोवा भाजपा अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने मंगलवार को कहा, परब की इसमें एक फीसदी या 0.1 फीसदी भी हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही अपराध किया है कि उन्होंने बिना आईडीसी को बताए इस प्लॉट को किराए पर दे दिया। यह उनका अपराध है। हमें वासुदेव परब पर पूरा विश्वास है कि वह इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हैं। वह भविष्य में भी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं होंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा केटामाइन रैकेट की जांच से इनकार करने के दो दिनों बाद ही तेंदुलकर का यह बयान आया है।
डीआरआई का दावा है कि यह केटामाइन का यह अब तक का सबसे बड़ा रैकेट है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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