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मुख्य समाचार

केरल : अभिनेत्री अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

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कोच्चि, 19 दिसंबर (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री अपहरण मामले में आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में दिलीप ने कहा था कि पुलिस ने सिर्फ मामले के मुख्य आरोपी पलसर सनी के बयान पर यकीन करके उन्हें इस मामले में फंसाया है।

इस बीच, अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि मामले के आरोपी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए, और कुल मिलाकर यह कुछ और नहीं, बल्कि मामले के मुकदमे में देरी करने की चाल है।

पुलिस जांच दल ने पहले से ही मामले में विधिवत आरोप पत्र दायर कर रखा है और अदालत ने 14 मार्च को सभी आरोपियों को तलब किया था।

युवा अभिनेत्री के अपहरण की साजिश में कथित भूमिका को लेकर दो दौर की पूछताछ के बाद दिलीप को 10 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था।

दिलीप की पूर्व पत्नी मंजू वारियर मामले के गवाहों में से एक हैं।

पिछले साल 17 फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि जाने के दौरान रास्ते में अभिनेत्री का कथित रूप से अपहरण किया गया था।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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